MP Free Laptop Yojana: अगर आपने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा 2025 में 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 94,234 छात्रों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 जुलाई 2025 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस योजना के तहत राशि वितरण की शुरुआत की। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, तो घबराएं नहीं—आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें और जानकारी
राशि ट्रांसफर की तारीख | 31 जुलाई 2025 |
पात्र छात्रों की संख्या | 94,234 |
कुल राशि | 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये |
शिकायत दर्ज करने की अंतिम तारीख | 15 अगस्त 2025 (संभावित) |
सूची चेक करने की वेबसाइट | scholarshipportal.mp.nic.in |

कौन पात्र है?
मध्य प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए आपको ये शर्तें पूरी करनी होंगी:
- मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की हो।
- 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हों।
- आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि राशि सीधे ट्रांसफर हो सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत 70% या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की कॉलेज फीस भी सरकार भरेगी।
अपना नाम और भुगतान कैसे चेक करें?
अगर आपने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, तो आप पात्र हैं। यह देखने के लिए कि आपका नाम सूची में है या नहीं, इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: scholarshipportal.mp.nic.in पर जाएं।
- एलिजिबिलिटी सेक्शन चुनें: “List of Eligible Students” लिंक पर क्लिक करें।
- डिटेल्स डालें: अपना जिला, स्कूल का नाम और साल (2025) चुनें।
- सूची चेक करें: आपके स्कूल की पूरी लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपका नाम और भुगतान की स्थिति होगी।
- डाउनलोड करें: सूची को डाउनलोड कर अपने रिकॉर्ड के लिए रखें।

अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?
अगर आपके खाते में 25,000 रुपये नहीं आए, तो पहले भुगतान की स्थिति चेक करें। अगर आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गलती है, तो शिकायत दर्ज करें: scholarshipportal.mp.nic.in पोर्टल पर जाएं, “Register Grievance” पर क्लिक करें। अपना 12वीं का रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालें। अपनी समस्या, जैसे “पैसा नहीं आया” या “नाम सूची में नहीं है,” विस्तार से बताएं। कैप्चा कोड डालकर शिकायत दर्ज करें। आप मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के स्थानीय कार्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि शिकायत 15 अगस्त 2025 तक दर्ज हो जाए।