Bihar Voter List Verification Form 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। 1 जुलाई से आरम्भ हो चुका यह SIR 25 जुलाई तक गठित किया जाएगा। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल वोटर लिस्ट अपडेट (Voter List Update 2025) करने में मदद नहीं करता बल्कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और उचित एव योग्य दावेदार को वोट देने का अधिकार मिले यह भी सुनिश्चित करता है।
इसी क्रम में अब यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहार के सभी मतदाता घर बैठे मोबाइल से ही मतदाता पहचान प्रमाण पत्र बनवा सके इस पूरी प्रक्रिया में ऐसे वोटर जो अपना पता बदलवाना चाहते हैं ,जो अपनी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं वे भी Bihar Voter List Verification Form 2025 ऑनलाइन भरकर इससे प्रक्रिया का लाभ उठा सकें और वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकें।
बिहार के ऐसे निवासी जिन्होंने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उन सभी के लिए यह एक सुनहरा अवसर है ताकि वे भारत के लोकतंत्र में वे अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं और वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने हेतु समय पर मतदाता वेरीफिकेशन फॉर्म (Bihar Voter List Verification Form 2025) ऑनलाइन भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको इसी से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं।
वोटर वेरीफिकेशन फॉर्म क्या होता है
वोटर वेरीफिकेशन फॉर्म (Bihar Voter List Verification Form 2025) एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके माध्यम से चुनाव आयोग मतदाता के विवरण की पुष्टि करता है। इस फॉर्म में वोटर की सारी जरूरी जानकारी सम्मिलित होती है जैसे की वोटर का नाम, पता, लिंग, उम्र ,वोटर के माता-पिता या परिवार जनों का नाम ,वोटर की शैक्षणिक योग्यता, वोटर की नागरिकता तथा वोटर के अन्य सभी दस्तावेजों का विवरण
घर बैठे वेरीफिकेशन फॉर्म किस प्रकार भरा जा सकता है?
घर बैठे Bihar Voter List Verification Form 2025 भरने के लिए सबसे पहले वोटर को voters.eci.gov.in में इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस आधिकारिक वेबसाइट पर उन्हें लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यहां आवेदक को अपना epic नंबर या अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उन्हें वोटर वेरीफिकेशन फॉर्म दिखाई देगा इस फॉर्म कोउन्हें सावधानी पूर्वक भरना होगा और सारे दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद उनके सामने एक रसीद आ जाती है इस रशीद में भी आवेदन संख्या को उन्हें अपने पास नोट कर लेना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर कौन-कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं?
- फॉर्म 6, नया वोटर आईडी बनवाने के लिए भरा जाता है।
- फॉर्म 6a विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए होता है।
- फॉर्म 7 नाम हटवाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए भरा जाता है।
- फॉर्म 8 करेक्शन या फोटो उम्र इत्यादि बदलने के लिए भरा जाता है।
- एन्यूमरेशन फॉर्म: सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया जाता है
बिहार वोटर लिस्ट : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष सत्यापन के लिए गठित किया जा रहा है। संपूर्ण बिहार में यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है इससे पहले यह प्रक्रिया 2003 में पूरी की गई थी । इस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे पहले एन्यूमरेशन फॉर्म की कलेक्शन की जाती है। एन्यूमरेशन फॉर्म घर घर जाकर भरवारा जाता है।
संपूर्ण बिहार में एन्यूमरेशन फॉर्म 25 जुलाई 2025 तक जमा किए जाएंगे। हालांकि बाकी के मतदाताओं के लिए विशेष कैंप और ऑनलाइन प्रक्रियाएं आयोजित की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में अगस्त 2025 से तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की समीक्षा, नागरिकों की पहचान इत्यादि की जाएगी। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी और सितंबर तक अंतिम वोटर सूची जारी की जाएगी।
बिहार में यह स्पेशल वोटर रिविज़न क्यों किया जा रहा है?
बिहार में पूरे 20 साल बाद स्पेशल वोटर रिवीजन किया जा रहा है। स्पेशल वोटर रिवीजन का मुख्य उद्देश्य फर्जी, मृत और डुप्लीकेट वोटर हटाना है। वहीं नए मतदाता जो वोट देने के योग्य हो चुके हैं उन्हें इस लिस्ट में जोड़ना इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य है। इसके अलावा ऐसे मतदाता जो प्रवासी हैं, बिहार में बाहर से आए हैं उन्हें नागरिकता में शामिल कर वोट देने का अधिकार दिलाना है। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ ऑफिसर घर-घर जाकर फॉर्म भरवाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से छूट गया है तो अब वह ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकता है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत वोटर वेरीफिकेशन फॉर्म भरने की जरूरी टिप्स
जैसा कि हमने बताया स्पेशल इंटेंसिव रीवीजन फॉर्म 25 जुलाई 2025 तक भरना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही डॉक्यूमेंट जमा करने का समय दिया जाएगा। वे सभी उम्मीदवार जिनके माता-पिता का नाम 2003 में की वोटर सूची में शामिल है उन्हें फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। यह वेरीफिकेशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल से भी भरे जा सकते हैं। वही कोई व्यक्ति किसी बाहरी राज्य से माइग्रेंट होकर आया है तो उन्हें स्पेशल कैंप में जाकर फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म भरने के बाद SC, EC मिलकर फॉर्म वेरीफाई करेंगे।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर बिहार में चल रही इस स्पेशल इंटेसिव रिवीजन की वजह से पहले से मौजूद मतदाता को पहचान मिलेगी और नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से एक नई मतदाता सूची का निर्माण होगा ताकि भविष्य में वोटर को वोट देने का अधिकार मिले और हर नागरिक लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दे सके। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत फर्जी ,मृत और डुप्लीकेट तथा गैर नागरिक वोटरों की सफाई की जाएगी और उचित उम्मीदवार को वोटिंग सूची में जोड़ा जाएगा।
FAQs
वोटर वेरीफिकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं?
बिहार राज्य के बाहर रहने वाले मतदाताओं को 25 जुलाई 2025 से पहले अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। यानी फिलहाल आपके पास 10 दिन का समय बचा है। यदि आप निर्धारित तिथि तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
Voter List Update 2025 की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं और अपना विवरण स्वयं अपडेट करें।